Tuesday, January 1, 2019

इस साल बैंकों को लगा 41 हजार करोड़ का चूना, 4 साल में बढ़ी धोखाधड़ी

वैसे तो 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए करीब 13 हजार करोड़ रुपये के फ्रॉड की सबसे ज्‍यादा चर्चा हुई लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल बैंकों को 40 हजार करोड़ रुपये से ज्‍यादा का चूना लग गया. आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 2017-18 में  बैंकों को करीब 41,167.7 करोड़ रुपये का चूना लगा है. पिछले साल यह आंकड़ा करीब 23,933 करोड़ रुपये था. यानी पिछले साल के फ्रॉड की रकम से 72 फीसदी अधिक है.

आरबीआई की ओर से यह भी बताया गया है कि बीते चार चालों में बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 2013-14 में 10,170 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे, जो 2018 में 41,167.7 करोड़ रुपये हो गया है. इस लिहाज से यह 4 गुना ज्‍यादा है.

2017-18 में धोखाधड़ी के 5,917 मामले

2017-18 में ऑफ-बैलेंस शीट ऑपरेशन, विदेशी मुद्रा लेनदेन, जमा खातों और साइबर गतिविधि से संबंधित धोखाधड़ी अहम है. 2017-18 में बैंक धोखाधड़ी के 5,917 मामले थे, जो पिछले वर्ष के 5,076 मामलों के मुकाबले आधी हैं. आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि इस साल बैंकों ने सबसे अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किये. 2017-18 में 2,059 मामलों में 109.6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि पिछले वर्ष 1,372 मामलों के साथ 42.3 करोड़ रुपये था.

40,400 करोड़ का बैड लोन रिकवर किया

बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया है कि बैंकों ने वित्त वर्ष 2018 में फंसे कर्ज की रिकवरी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. मार्च 2018 में खत्म वित्त वर्ष में बैंकों ने 40,400 करोड़ रुपये का बैड लोन रिकवर किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2017 में 38,500 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई थी. इसका श्रेय इन्सॉलवेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (IBC) और सिक्यॉरिटाइजेशन ऐंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशल ऐसेट्स ऐंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यॉरिटी इंटरेस्ट्स (SARFAESI) ऐक्ट में संशोधन को दिया गया है.

आईटीआर फाइलिंग पर 10 हजार का जुर्माना 

अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो आपको दोगुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है. दरअसल,  31 अगस्‍त तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना था लेकिन कई लोग चूक गए थे. ऐसे लोगों को 31 दिसंबर यानी आज रात 12 बजे तक 5, 000 रुपये के जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने का समय दिया गया है. अगर अब भी आप चूक गए तो आपको जुर्माने की नई राशि 10 हजार रुपये देनी पड़ सकती है. यानी आपको अतिरिक्‍त 5 हजार रुपये का नुकसान होगा.

बंद हो जाएगा GST से जुड़ा डिस्‍काउंट

नए साल में आपको प्री-जीएसटी वाली चीजों पर मिलने वाले डिस्‍काउंट का फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल, GST लागू होने से पहले वाली चीजों को बेचने की आखिरी तारीख आज यानी 31 दिसंबर है. इसलिए, जिन दुकानदारों के पास पुराने स्टॉक हैं, वह स्टॉक क्लियर करने के लिए ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं.

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